चंपाई सोरेन सरकार ने शुरू किया विधवा पुनर्विवाह योजना, देश में यह पहली ऐसी योजना है. इस योजना का नाम राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना है.इस योजना का लाभ केवल झारखंड की महिलाओं को मिल पाएगा.इसके तहत विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
इसके लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा. योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में पहली बार, हमारी सरकार उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी जिन्दगी शायद कहीं थम सी गई है.
ये है कुछ शर्तें।
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग सचिव मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के लिए कि लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए. इसके साथ ही आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. वहीं लाभार्थी महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा. योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर-अंदर आवेदन करना होगा.