सुप्रीम कोर्ट आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई कर रहा है। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं।
NEET Supreme Court:भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग 2024 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हो। लेकिन शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर, नीट पेपर लीक के मद्देनजर NEET Exam Cancel की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। बेंच ने National Testing Agency से कहा- ‘परीक्षा की सुचिता पर असर पड़ा है, हमें जवाब चाहिए’।
रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। आगे कहा गया कि एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क दिया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।
ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका लंबित हैं और परीक्षा रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है।
NEET Supreme Court:नहीं रुकेगी नीट काउंसलिंग
नीट 2024 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि ‘नोटिस जारी कर रहे हैं, इस बीच एनटीए अपना जवाब दायर करेगा। लेकिन काउंसलिंग शुरू होने देते हैं। हम NEET 2024 Counselling पर रोक नहीं लगा रहे हैं।’